37 में से 15 नमूने फेल, खुलेआम मिलावट का खेल

भेजे गए नोटिस, मुकदमा दर्ज कराए जाने की तैयारी

ALLAHABAD: बाजार में बिकने वाली खानपान की चीजें कितनी सेफ हैं, इसकी हकीकत खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट बयां कर रही है। अब तक जांच के लिए लैब भेजे गए 37 में से 15 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से काजू में पाए गए कीड़े और चाय में मिली लोहे की अधिक मात्रा वाकई सेहत आपकी सेहत पर बट्टा लगा देगी। यह आंकड़े बाजार में चल रहे मिलावट के खुले खेल को उजागर करने के लिए काफी हैं।

ऊंची दुकान फीके पकवान

कुछ महीने पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सिविल लाइंस स्थित विनायक सिटी सेंटर स्थित मोती महल रेस्टोरेंट में छापेमारी कर काजू के सैंपल लिए थे। जांच में इसमें कीड़े पाए गए हैं। इसी तरह बहादुरगंज स्थित सिंहानिया टी कंपनी की चाय में लोहे की मात्रा मानक से अधिक मिली है। नियमानुसार चाय में लोहा 150 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों सैंपल जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। कंपनी ने सैंपल की दोबारा जांच कराने का आवेदन किया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसी चीजों का सेवन करने से लोग घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। उन्हें अपच की समस्या से लेकर किडनी और लीवर फेल्योर तक की शिकायत हो सकती है।

यहां भी मिला गोलमाल

इसके अलावा कई सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इनमें शामिल चीजों की मात्रा या तो मानक से कम है या अन्य चीजों की मिलावटखोरी पाई गई है। इन्हें सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है। दुकान संचालकों को नोटिस भेजकर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

ये है जांच रिपोर्ट

खाद्य सामग्री दुकानदार जांच रिपोर्ट

1- बूंदी - राजू केसरवानी शंकरगढ़- मटर की मिलावट

2- पनीर - कृष्णा डेरी हनुमानगंज - फैट कम मिला

3- खोया और पनीर - पार्वती स्वीट नैनी - फैट कम मिला

4- छेना - सुनील गुप्ता सोरांव- सब स्टैंडर्ड

5- मिल्क केक -रमेश चंद्र सोरांव- मैदा की मिलावट

6- पनीर - साई कृपा भोजनालय रामबाग - फैट कम मिला

7- पनीर, दही - मनप्रीत रेस्टोरेंट गददोपुर -सब स्टैंडर्ड (लाइसेंस नहीं)

8- हल्दी -शारदा किराना स्टोर झलवा - सब स्टैंडर्ड

9- पनीर - श्रीराम शाकाहारी भोजनालय लीडर रोड - फैट कम मिला

10- खोआ -बच्चा स्वीट हाउस नैनी - फैट कम मिला

11- छेना - सरस्वती स्वीट हाउस नैनी - सब स्टैंडर्ड

12- अमचूर - गोपाल केसरवानी बहादुरगंज - पैकिंग में नियम का उल्लंघन

13- पेठा - मां वैष्णो देवी भंडार रामबाग - पैकिंग में नियम का उल्लंघन

सजा का प्राविधान

- सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर पांच लाख तक जुर्माना

- असुरक्षित मिलने पर तीन साल की सजा व दस लाख तक जुर्माना या दोनों

- पैकिंग में नियम के उल्लंघन पर दो लाख का जुर्माना

सैंपलिंग के नियम

- छापेमारी के दौरान किसी चीज के चार सैंपल लिए जाते हैं। एक सरकारी लैब भेजा जाता है और दूसरा सैंपल दुकानदार को प्राइवेट जांच कराने के लिए दिया जाता है। बाकी दो सैंपल बचाकर रखे जाते हैं ताकि दुकानदार जांच रिपोर्ट फेल हो जाने पर दोबारा जांच का आवेदन कर सके।

- मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 392 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। जो सैंपल फेल हो गए हैं उनके लिए नोटिस संबंधित दुकानदार को भेजा जा रहा है। इसके बाद मुकदमा कायम करने की कार्रवाई होगी। जल्द ही मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

हरिमोहन श्रीवास्तव, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग