- सेंट्रल मार्केट पर आवास आयुक्त ने दिया ध्वस्तीकरण का फैसला

मेरठ : शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध दुकानें तोड़ी ही जाएंगी। यह कार्रवाई 27 सितंबर को होगी। आवास आयुक्त धीरज साहू ने शनिवार को इस बारे में फैसला सुना दिया।

34 दुकानें अभी टूटेंगी

आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 34 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी। इन्हें 1 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था। सिंह ने बताया कि आवास आयुक्त ने अवैध 661/6 की तरह सभी अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके लिए जिलाधिकारी समीर वर्मा से पुलिस बल की मांग की गई है।

अफसर भी नपेंगे

आवास आयुक्त ने आवास विकास के उन अभियंताओं के नाम भी तीन दिन में मांगे हैं, जिनके कार्यकाल में अवैध बिल्डिंग 661/6 का निर्माण हुआ। अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं के नाम पहले ही भेजे जा चुके हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है।

व्यापारियों की आस टूटी

ध्वस्तीकरण का नोटिस पा चुके व्यापारियों सांसद, विधायक और प्रशासन से बातचीत के बाद पिछले दिनों लखनऊ भी गए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है।

ऑफिस में सुनाया फैसला

मामले में आज फैसला आना तय था। संबंधित व्यापारी सुबह ही शास्त्रीनगर स्थित आवास विकास परिषद के ऑफिस पहुंच गए थे। वहां अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह ने व्यापारियों को आवास आयुक्त के फैसले की जानकारी दी। इस बारे में लिखित आदेश की फोटो कॉपी सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर वाधवा और विनोद अरोड़ा को दे दी गई।

आवास आयुक्त के आदेश के अनुसार सेंट्रल मार्केट के सभी अवैध निर्माण को प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया जाएगा।

एसपीएन सिंह, अधीक्षण अभियंता

व्यापारियों ने मांगा 6 माह का समय - पेज 11