RANCHI: कहते हैं कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। खासकर लॉ के लिए। कई लोग तो रिटायर होने के बाद भी कानून की पढ़ाई करते हैं। लेकिन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक आदेश ने इन लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसमें लॉ की पढ़ाई करने के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है। फ्0 वर्ष पार जेनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स नहीं कर सकते, वहीं फ्भ् वर्ष पार एससी-एसटी व ओबीसी कैंडिडेट्स कानून की पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके तहत ही तमाम यूनिवर्सिटीज को एडमिशन लेने का आदेश जारी किया गया है। हर हाल में वर्ष ख्0क्7-क्8 से इस नए नियम को लागू करना है

पिछले साल थी उम्र में ढील

छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ आरके वालिया का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पत्र आया है। इसमें एलएलबी की पढ़ाई की अधिकतम उम्र सीमा जेनरल के लिए फ्0 वर्ष तय कर दी गई है। जबकि पिछले वर्ष काउंसिल की ओर से अधिकतम उम्र सीमा में ढील दी गई थी, लेकिन इस साल काउंसिल की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि फ्0 से अधिक उम्र के जेनरल छात्रों का एडमिशन न लिया जाए।

हर साल नामांकन

राज्य की रांची यूनिर्वसिटी, विनोवा भावे यूनिर्वसिटी, कोल्हान यूनिर्वसिटी, सिदो-कान्हू समेत तमाम यूनिवर्सिटीज में एलएलबी की पढ़ाई होती है। यहां हर वर्ष सैकड़ों छात्र लॉ की पढ़ाई कर विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस के लिए बार काउंसिल से अपना लाइसेंस प्राप्त करते हैं। ऐसे में एलएलबी की पढ़ाई को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है।

क्या है आदेश

-तीन वर्षीय एलएलबी डिग्री कोर्स के लिए जेनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अधिकतम उम्र सीमा फ्0 साल

-एससी-एसटी व ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज फ्भ् वर्ष तय

-भ् वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए जेनरल स्टूडेंट्स की उम्र ख्0 साल तय

-एससी-एसटी व ओबीसी के लिए अधिकतम उम्र सीमा ख्ख् वर्ष

स्टूडेंट्स की बढ़ी परेशानी

उम्र सीमा तय करने के बाद राज्य में स्थित नेशनल लॉ यूनिर्वसिटी में एडमिशन लेने वाले बड़ी संख्या में छात्र वंचित रह जाएंगे। क्ख् वीं करने के बाद क्लैट के थ्रू एनएलयू में एडमिशन लिया जाता है। ऐसे में छात्र यदि क्ख् वीं के बाद एक साल भी लेट करते हैं, या पहले अटेम्पट में नहीं निकाल पाते हैं, तो उनकी उम्र ख्0 के पार हो जाएगी। इसके बाद वो भ् वर्षीय एलएलबी कोर्स नहीं कर पाएंगे।

वर्जन

बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि ख्0क्7-क्8 बैच से एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की उम्र सीमा तय हो गई है। जेनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा फ्0, एससी-एसटी व ओबीसी के लिए फ्0 साल रखी गई है। वहीं, भ् वर्षीय एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए सामान्य वर्ग के लिए ख्0 वर्ष व एससी-एसटी व ओबीसी के लिए ख्ख् वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय है। ख्0क्7-क्8 के नए बैच से यह नियम लागू करना है।

-डॉ आरके वालिया, प्रिंसिपल, छोटानागपुर लॉ कॉलेज