-नियम विरुद्ध हो रहा था वाहनों का संचालन

-आरटीओ विभाग ने नियम 71 में की कार्रवाई

-जुर्माना भरने के बाद ही बहाल होंगे परमिट

DEHRADUN: राजधानी के करीब भ्800 ठेका परमिट वाहनों को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है। यह वह ठेका परमिट वाहन है जो लगातार नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से सिटी में अपने वाहनों का संचालन कर रहे थे। आरटीओ और आरटीए सचिव डीसी पठोई ने कार्रवाई की पुष्टि भी कर दी है।

चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई

दरअसल लंबे समय से राजधानी के विभिन्न रूट पर कई ऐसे ठेका परमिट वाहन चल रहे थे जो नियम 7क् का पालन नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद वाहन चालक नियमों को ताक में रखकर वाहन चला रहे थे। संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से कई बार इन्हें चेतावनी भी दी गई लेकिन यह लगातार इसे अनदेखा कर रहे थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरटीओ दून द्वारा इन पर सख्त कार्रवाई की गई है।

क्या है नियम 7क्

नियम 7क् के तहत सभी ठेका वाहन चालकों को रूट पर चलते हुए लॉ बुक रखनी जरूरी है। लॉ बुक पर सवारियों के नाम की भी लिस्ट दर्ज होती है। लेकिन कई ठेका परमिट वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे।

भरना होगा इस प्रकार से जुर्माना

-ब्लैक लिस्ट किए गए इन वाहन चालकों को अपना परमिट बहाल करने के लिए आरटीए कार्यालय को जुर्माना अदा करना होगा।

-जुर्माना के तहत क् अक्टूबर से पहले तक इन्हें भ्00 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से देने पड़ेगे

- क् अक्टूबर के बाद इन्हें क्भ्00-ख्भ्00 रुपए तक का जुर्माना प्रति चार महीने के हिसाब से देने पड़ेगें।

-क्ख् सीट से कम ठेका परमिट वाहन को चार महीने के हिसाब से क्भ्00 रुपए

-क्ख् सीट से अधिक वाहन पर ख्भ्00 रुपए प्रति चार महीने के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

-तभी ब्लैक लिस्ट किए गए वाहन का परमिट पुन: बहाल किया जाएगा।

'इन ठेका परमिट वाहनों पर नियम 7क् के तहत कार्रवाई हुई है। कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन इनमे से कोई भी अपने वाहनों में लॉ बुक नहीं रख रहे थे.'

-डीसी पठोई, आरटीओ दून व सचिव आरटीए

पब्लिक की भी बढ़ी समस्या

-इतनी संख्या में ठेका परमिट वाहन ब्लैक लिस्ट होने से बढ़ेगी प्रॉब्लम

- विक्रम, टैक्सी-मैक्सी, टाटा मैजिक, ऑटो आदि आते हैं ठेका परमिट वाहनों के तहत

-परमिट बहाल न होने तक गायब रहेंगे सड़क से यह वाहन

-पब्लिक को हो सकती है आवागमन में दिक्कत

-बगैर परमिट बहाली के यह वाहन सड़क पर चलेंगे तो यह होगा अवैध संचालन

-अवैध संचालन के तहत फिर परमिट शर्तो पर होगी कार्रवाई