छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र : जिले के विदेशी शराब के दुकानदारों ने 'मय' के शौकीनों से साल भर में करोड़ों रुपये अवैध वसूली की है। एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक पूर्वी सिंहभूम जिले का विदेशी शराब का सालाना कोटा 39,41,589 लंदन प्रूफ लीटर था। 750 एमएल की 12 बोतलों की एक पेटी में 7.77 लंदन प्रूफ लीटर विदेशी शराब आती है। प्रिंट रेट से 20 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से हुई अवैध वसूली को आधार मानें तो एक पेटी पर ही 240 रुपये हो रहे हैं। यदि जिले के लंदन प्रूफ लीटर के सालाना कोटे को 750 मिली की फुल की बोतलों की पेटी में बदलें तो कुल 5,07,283 पेटी शराब हो रही है। अब इसको बोतलों में बदलते हैं तो कुल 60,87,396 बोतल शराब पिछले वित्तीय वर्ष में जिले में आई। प्रति बोतल 20 रुपये अवैध वसूली के हिसाब से दुकानदारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 7,30,48,752 रुपये अवैध वसूली की।

सबका बंधा है हिस्सा

अवैध वसूली के इस धंधे में विभाग, पुलिस, दुकानदार और नेता सबकी मिलीभगत है और सबका हिस्सा है। यही कारण है कि दुकानदार न किसी से डरते हैं और न किसी का लिहाज करते हैं। ताल ठोक कर ग्राहकों से अवैध वसूली करते हैं और लोग मजबूरी में प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब खरीद रहे हैं। अवैध वसूली के इस अवैध कारोबार में अपना-अपना हिस्सा पाकर सब चुप हैं। आबकारी विभाग, पुलिस और नेता, सबका इसमें हिस्सा बंधा है। इसीलिए किसी को कोई परेशानी नहीं।

रंगबाज है दुकानदारों का रवैया

शहर के शराब के दुकानदारों का रवैया रंगबाजों जैसा है। यदि कोई ग्राहक किसी भी दुकान पर प्रिंट रेट की बात करता है तो उससे दुकानदार सीधे बोलते हैं जो दाम मांगा जा रहा है दीजिए नहीं तो कहीं और जाइए। कारण पूछने पर कहते हैं आपको पता है पैसा कहां-कहां जाता है।

जन सत्याग्रह ने कई बार सीएम से लगाई गुहार

सामाजिक संस्था जन सत्याग्रह ने 25 अप्रैल 2015, 19 फरवरी 2016 और 23 दिसंबर 2016 को उपायुक्त के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपकर जिले में शराब पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। मांग की थी कि किसी प्रकार की शिकायत हेतु शिकायत केंद्र या टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की जाए। बंगाल, ओडिशा की बारकोडिंग प्रणाली की तरह ही जमशेदपुर में भी शराब की बिक्री की जाए। सभी दुकानों पर सरकार द्वारा दिया गया रेट चार्ट लगाया जाए। रेट चार्ट से ज्यादा वसूली करने पर उस दुकान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए या उसका लाइसेंस रद किया जाए। हर दुकान एवं स्टॉल पर एक संपर्क नंबर दिया जाए, जिसपर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज हो सके।

बिक्री अधिसूचना में रसीद अनिवार्य

शराब बिक्री अधिसूचना में किसी भी खरीद पर ग्राहक को अनिवार्य रूप से रसीद देना अनिवार्य है। दुर्भाग्य है कि जिले का कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक को शराब की छोटी-बड़ी किसी भी खरीद पर रसीद देता ही नहीं है।