अभी पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर

अभी पैन को आधार से जोडऩे के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने की बात कही है। अधिकारी ने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने के सरकार के कदम के पक्ष में फैसला देता है तो तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

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लास्ट नवंबर तक 13 करोड़ पैन आधार से जुड़े

सभी पैनधारक इस अवधि में अपने पैन को आधार से जोड़ सकेंगे। नवंबर के आखिर तक देश में 33 करोड़ पैन में से 13.28 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अधिकारी ने कहा, 'पैन और आधार को जोडऩे के इस कदम का लक्ष्य जाली पैन को व्यवस्था से हटाना है। कुछ लोगों ने कर चोरी के लिए एक से ज्यादा पैन बनाए हुए हैं। आखिरी तारीख तक भी जो पैन आधार से नहीं जुड़े होंगे, उन्हें अवैध करार दे दिया जाएगा।' आयकर रिटर्न भरने और नया पैन पाने के लिए सरकार आधार को अनिवार्य कर चुकी है। अधिकारी ने बताया कि जाली पैन अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हैं।

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जाली पैन से लेनदेन वाले नहीं भरते रिटर्न

जाली पैन बनवाने वाले लोग इनकी मदद से बैंक खाते खोलते हैं और कर चोरी करते हैं। ऐसे लोग बड़े लेनदेन भी करते हैं और रिटर्न भी नहीं भरते। सरकार आधार से नहीं जुडऩे वाले सभी जाली पैन रद करना चाहती है। इससे बेनामी लेनदेन पर भी लगाम लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय आधार को बैंक खाते, मोबाइल नंबर, पैन और कई सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य करने को लेकर सुनवाई चल रही है। जरूरत पडऩे पर सर्वोच्च अदालत संविधान पीठ भी गठित कर सकती है।

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