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हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, बिना आईडी प्रूफ के शहर में मिल रहा एसिड

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-कानपुर में हर दुकान पर खुलेआम बेचा जा रहा है तेजाब

-शॉपकीपर्स भी नहीं रखते तेजाब खरीदार की कोई डिटेल

-शहर में तीन दिन पहले हो चुका है महिला पर एसिड अटैक

kanpur@inext.co.in

KANPUR : शहर में तीन दिन पहले एक महिला को एसिड से जला दिया गया। बेलगाम शोहदे आए दिन लड़कियों को तेजाब से नहलाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते लड़कियों में असुरक्षा का माहौल है। बावजूद इसके शहर में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं कि खुलेआम तेजाब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि बिना आईडी प्रूफ के तेजाब न किसी को भी न बेचा जाए। आदेश के तहत इस नियम को तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को लागू कराना था, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। संडे को आई नेक्स्ट रिपोर्टर ने पड़ताल की तो खुलेआम तेजाब मिलने की बात सामने आई।

20 रुपए में मिल रही 'मौत'

आई नेक्स्ट रिपोर्टर दोपहर करीब 1 बजे चुन्नीगंज स्थित एक परचून की दुकान पर गया। रिपोर्टर ने दुकानदार से तेजाब मांगा, तो दुकानदार बोला कि कांच की बोतल लेकर आओ, उसमें मिल जाएगा। अगर बोतल नहीं है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा यानि 20 रुपये में मिल जाएगा। रिपोर्टर ने उसको 20 रुपये दिए तो दुकानदार ने तुरंत उसको तेजाब की बोतल हाथ में थमा दी। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आईडी भी देनी पड़ेगी। इस पर दुकानदार बोला वो किसलिए, रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या उसका नाम और पता रजिस्टर में नोट करोगे? इस पर दुकानदार हंसते हुए बोला जाओ भइया कुछ नहीं करना है तेजाब लेने आए हो या सोना।

रजिस्टर कौन रखता है भाई?

रिपोर्टर दोपहर करीब 2 बजे सिविल लाइन्स स्थित एक दुकान पर पहुंचा। यहां पर भी रिपोर्टर ने तेजाब की बोतल मांगी तो दुकानदार ने 15 रुपये लिए और एक तेजाब की बोतल सामने लाकर रख दी। दुकानदार बोला कि छोटी बोतल तेजाब की 15 रुपए की है। रिपोर्टर ने इस दुकानदार से भी वही सवाल पूछा कि क्या कोई आईडी प्रूफ देना होगा? दुकानदार हंसकर बोला नहीं.जब रिपोर्टर ने रजिस्टर में नाम, पता और दूसरे डिटेल्स नोट करने के बाद में उससे बात की तो उसको कहना था कि रजिस्टर कौन रखता है भाई? कोई चेक करने नहीं आता है कि हम क्या बेच रहे हैं?

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हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक

-नाबालिग के तेजाब खरीदने पर प्रतिबंध है।

-खरीदार को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।

-दुकानदार को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा।

-रजिस्टर में खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर होना चाहिए।

-तेजाब किसलिए चाहिए इसका ब्यौरा होना चाहिए।

-कितना तेजाब किस तारीख को दिया इसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए।

-तेजाब विक्रेताओं को 15 दिन के अंदर तेजाब के स्टाक का ब्यौरा उपजिलाधिकारी को देना अनिवार्य है।

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एडवोकेट आशुतोष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट ने तेजाब को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक किसी भी सूरत में बिना आईडी प्रूफ के तेजाब नहीं बिकना चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित कराए कि दुकानदार अपने पास खरीदार का पूरा ब्यौरा और डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन रखें।