- करोड़ों रुपये की स्टाम्प कमी का मामला फिर आया सामने

- किरावली और एत्मादपुर तहसील में आए हैं प्रकरण सामने

आगरा। सब रजिस्ट्रार क्रेताओं से पहले तो स्टाम्प चोरी का रास्ता बताते हैं, फिर उनके विरुद्ध स्टाम्प कमी का नोटिस जारी करते हैं। नोटिस के बाद वाद दर्ज कर लिया जाता है। वाद निस्तारण के बाद उससे स्टाम्प कमी के साथ ही उससे ब्याज सहित वसूला जाता है। ऐसा ही प्रकरण किरावली तहसील में सामने आया है। 16 लाख 13 हजार 250 रुपये की रिकवरी निकाली गई है।

कृषि भूमि दिखाकर कराया बैनामा

मौजा पुरामना गाटा संख्या 605 रकवा 0.7110 हैक्टेयर यानी 7110 वर्ग मीटर का बैनामा कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया गया है। जबकि स्थनीय निरीक्षण में उस भूमि का प्रयोग आवासीय पाया गया है। अब यहां पर सवाल ये है कि जब बैनामा हुआ तो उसके बाद बैनामा देने से पहले स्थनीय निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। तो क्या सौदा बिगड़ जाने पर स्थनीय निरीक्षण किया गया। सब रजिस्ट्रार ने यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की। इस भूमि के बैनामा में 16 लाख 13 हजार 250 की स्टाम्प चोरी पाई गई है।

निरीक्षण में कृषि भूमि नहीं मिली

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश मालपाणी ने बताया कि क्रेता से वसूली की जाएगी। वहीं दूसरा केस इसी तहसील के रायभा गांव में हुआ है। गाटा संख्या 806 रकवा 0.4660 हेक्टेयर यानी 4660 वर्ग मीटर मौजा रायभा का कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया गया है। मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो मौके पर कृषि भूमि नहीं पाई गई। वहां पर निर्माण मिला। इस प्रकरण में तीन लाख 61 हजार 100 की स्टाम्प चोरी पाई गई है। इन से वसूली होगी।

पाई गई है स्टाम्प कमी

सदर तहसील के बाबरपुर में दो केस सामने आए हैं, ब्रहमाणी रीयल एस्टेट ने 30 लाख 58 हजार के कम स्टाम्प लगाए हैं। इन्हें नोटिस भेजा गया है, लेकिन इन्होंने स्टाम्प कमी का पैसा जमा नहीं किया गया है। इनके विरुद्ध वाद दर्ज किया जा रहा है। वहीं एत्मादपुर तहसील में कुबेरपुर में 39 लाख 78 हजार के कम स्टाम्प लगाए हैं। इन्होंने ने भी स्टाम्प कमी का पैसा जमा नहीं कराया है। इनके विरुद्ध भी वाद दायर कर स्टाम्प कमी का पैसा वसूला जाएगा। इनके बैनामा जिलाधिकारी के यहां पर भेजे गए हैं।