ALLAHABD: अमानत में 2ायानत व धो2ाधड़ी के आरोपी विनोद बी लाल पुत्र बिहारी लाल थाना शाहगंज की जमानत अर्जी अपर मु2य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ। एके सिंह ने 2ारिज कर दी।

शुआटस के निदेशक प्रशासन विनोद बिहारी लाल को क्राइम ब्रांच ने अमानत में 2ायानत व धो2ाधड़ी के मामले में गिर3तार कर नैनी जेल 5ोजा था। जिला न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में 21 दिस6बर तक रिमांड स्वीकृत किया। जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी निर्दोष है। उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। जमानत देने के लिए तैयार है। अ5िायोजन की ओर से जमानत अर्जी का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया कि अ5िायुक्त का आपराधिक इतिहास है। कुछ मामलों में विवेचना चल रही है। कुछ में आरोप पत्र दा2िाल किया गया है।