- शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

- मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वालों पर लगेगा गुंडा या गैंगस्टर एक्ट

महापुरुषों की मूर्तियों से अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। कभी कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी जाती है तो कभी किसी पर रंग या कालिख पोत दी जाती है। ऐसा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के साथ ज्यादा होता है। प्रदेश में पिछली कई घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने तय किया है कि अब मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सिर्फ मुकदमा नहीं बल्कि उन्हें जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन हुआ सख्त

तीन साल पहले कचहरी पर लगी अंबेडकर प्रतिमा का चश्मा चोरी हो गया था। इसे लेकर काफी विरोध हुआ, बाद में पुलिस ने एक कबाड़ी के यहां से चश्मा बरामद किया। ग्रामीण क्षेत्रों से भी मूर्तियों से तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। प्रशासन ने तय किया है कि ऐसा करने वालों पर अब सिर्फ मुकदमा नहीं बल्कि गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी।

दिखे तो दोबारा होगा मुकदमा

गैंगस्टर, गुंडा और मिनी गुंडा एक्ट के तहत नुकसान की भरपाई, कुर्की और जिला बदर करने के प्रावधान हैं। जिला बदर की अवधि में अगर आरोपी जिले में दिखा तो उस पर दोबारा मुकदमा कराया जाता है।

वर्जन

वाराणसी जिले में अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। मगर शासन के निर्देश पर यह चेतावनी जारी कर दी गई है। महापुरुषों का सम्मान हमारा कर्तव्य है और इनकी मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

योगेश्वर राम मिश्र, डीएम, वाराणसी