एकेसी आटो प्राइवेट लिमिटेड ने कस्टमर से की थी फाइनेंस में धोखाधड़ी

पीडि़त ने 27 अप्रैल 2016 में एकेसी शोरूम से खरीदी थी आई-10 कार

>BAREILLY:

परसाखेड़ा स्थित एकेसी ऑटो शोरूम पर कार खरीद में कस्टमर से धोखाधड़ी करने पर जुर्माना लगा है। शोरूम ओनर ने कस्टमर से धोखाधड़ी कर कार की फाइनेंसिंग में 19,727 रुपए अधिक ऐंठ लिए। जब कस्टमर को इस धोखे की जानकारी हुई तो उसने शोरूम ओनर पैसे वापस मांगे। इस पर शोरूम ओनर ने उससे धमकी देकर भगा दिया। परेशान होकर पीडि़त ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम सेकेंड में 27 फरवरी 2017 को वाद दायर कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष ने शोरूम ओनर पर 16,620 रुपए का जुर्माना लगाया है।

फाइल में किया हेरफेर

शहर के आलमगिरी गंज निवासी गोपाल वर्मा ने 21 फरवरी 2016 को एक आई-10 कार परसाखेड़ा स्थित एकेसी ऑटो शोरूम से खरीदी थी। शोरूम ओनर से उन्हें कार की कीमत 5,08,000 रुपए की पंजीकरण और बीमा शुल्क सहित बताई। जिसमें से गोपाल वर्मा ने 1,61,120 रुपए नकद दे दिए और आईसीआईसीआई बैंक से 3,60,000 रुपए फाइनेंस कर शोरूम ओनर को दिए। आरोप है कि शोरूम ओनर ने दस्तावेजों में हेर-फेर कर बैंक से 5,21,120 रुपए का भुगतान ले लिया। जोकि कार की तय कीमत से 19,727 रुपए अध्ि1ाक था।

तो देना होगा ब्याज भी

जब गोपाल वर्मा ने फाइनेंस की जानकारी ली तो पता चला कि धोखाधड़ी करके उनके नाम अधिक फाइनेंस ले लिया गया है, तो उसने फोरम में वाद दायर किया। सुनवाई करते हुए फोरम ने आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर फोरम ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए शोरूम ओनर पर 13,120 रुपए अधिक भुगतान का, 2 हजार रुपए शारीरिक कष्ट और 15 सौ रुपए वाद के रूप में जुर्माना लगाया है। फोरम ने शोरूम ओनर को यह भी आदेश दिया है कि वह एक माह के अन्दर जुर्माना राशि का भुगतान पीडि़त को कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।