-इनकम टैक्स ने 680 लोगों को भेजा नोटिस अगला नंबर आपका भी हो सकता है

PATNA: अगर आप नौकरी करते हैं और साथ में कुछ दूसरे स्त्रोत से भी पैसा कमाते हैं, आपका मकान किराए से चलता है, आप टयूशन पढ़ाते हैं, फ्रीलांस वर्क करते हैं आदि। उनके लिए यह खबर सावधान करने वाली है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में इन स्त्रोत का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए आपके पास कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बिहार के म्80 लोगों को यह नोटिस जा चुका है। पटना में भी सैकड़ों लोग ऐसे है जन्हें नोटिस भेजा गया है। नोटिस में उनसे खाते में जमा पैसे का स्त्रोत पूछा जा रहा है। जो समयावधि में जवाब नहीं दे रहे हैं उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है।

ऊपरी कमाई छुपाई

अगर आप रिटर्न भरते समय आय छुपा रहे हैं तो आपका फंसना तय है। राजीव नगर निवासी संतोष कुमार सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उनकी वेतन भ्ख् हजार प्रति महीने है। इसके अलावा हर महीने मकान किराए से ख्0 हजार और टयूशन से ब्0 हजार रुपए आता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय वे केवल अपने वेतन पर टैक्स जमा करते हैं। बाकी किराया और टयूशन का पैसे के बारे जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे ही लोगों के बैंक खाते और इनकम टैक्स की रिपोर्ट का मिलान कर नोटिस भेजा जा रहा है।

हजारों पर है नजर

इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद पटना के हजारों खाते हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर है। ये वह खाते हैं जिन्होंने रिटर्न में अपनी आय कम बताई और इनके खातों में पैसा कई गुना अधिक जमा है। ऐसे खातों को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है जिनमें हर महीने राशि जमा हो रही है लेकिन वह इनकम टैक्स में नहीं बताई जा रही है।

आप ये गलती न करें

अगर आपके भी आय के कई स्त्रोत है तो आप भी यह गलती न करे। अपने हर स्त्रोत के बारे इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर जिक्र करें और उसका टैक्स सरकार को जमा करे। अपने बैंक खातों में जमा राशि के स्त्रोत के बारे में रिटर्न में जरूर उल्लेख करें।

क्या होता है नोटिस में

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद अचानक से जिन बैंक खातों में बहुत अधिक पैसे जमा किए गए है, उसमें ख्0 हजार से अधिक अकाउंट को स्क्रूटनी कर उनके अकाउंट होल्डर को नोटिस भेजा गया। नोटिस में 9 नवंबर, ख्0क्म् से फ्0 दिसंबर, ख्0क्म् तक की समयावधि का जिक्र करते हुए अपने अकाउंट में जमा किए गए धनराशि के श्रोत का विवरण देने को कहा गया है।

ये है आईटी के नियम

पर्सनल बैंक अकाउंट के मामले में यदि जमा राशि के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो इसमें इनकम टैक्स का सेक्शन क्क्भ् बीबीई लागू होता है। इसमें टैक्स रेट म्0 प्रतिशत लगता है। उदाहरण के लिए क्0 लाख की जमा राशि पर म् लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

कंपनी के अकाउंट के मामले में फ्0 प्रतिशत टैक्स रेट है और फ्00 प्रतिशत पेनाल्टी। यानि तीन लाख और नौ लाख रुपए पेनाल्टी। इस प्रकार कु ल क्ख् लाख रुपए देने होंगे।

नोटबंदी के बाद

-आइटी डिपार्टमेंट ने ख्0,भ्7ख् बैंक खाताधारियों को भेजा नोटिस और पूछा आमदनी का श्रोत।

-जबकि भ्म्0 जन-धन खाते भी शामिल है। लेकिन डिफाल्टर एक मात्र आरा की सितारा देवी है। अकाउंट में ब्0 लाख कैश मिले थे।

-ऐसे मामले में बिहार से म्80 बैंक अकाउंट मिले, जिसमें दस लाख से अधिक जमा किए गए। इसमें सेविंग और करंट अकाउंट भी शामिल है।

जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तों संपूर्ण श्रोतों का पूरा विवरण अंकित करें। कठोर कानूनी प्रावधानों से स्वंय को बचा सके।

-आशीष अग्रवाल, सीए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यदि किसी को नोटिस भेजा गया है तो घबराने की बजाय उसमें सोर्स ऑफ इनकम बताए।

-मशेंद्र कुमार मशी, प्रेसिडेंट आईसीएआई