सेक्स के लिए सहमति की उम्र 16 साल करने के अपने डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले सकती है. इस पर कई पार्टियों ने ऐतराज जताया और ऑल पार्टी मीट में भी इसपर सहमति नहीं बनी. इसके अलवा गवर्नमेंट प्रस्तावित एंटी रेप बिल से घूर कर देखने को क्राइम मानने वाले प्रावधान को भी हटाने को तैयार हो गई है. ये बिल ट्यूज्डे दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा.

तकरार रही बरकरार

सहमति से सेक्स की उम्र 2 साल घटाने के इश्यू पर पार्टियों में कई मतभेद नजर आए. इस मामले पर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के साथ नजर नहीं आई. दरअसल मौजूदा कानून के मुताबिक अगर 16 साल की लड़की के साथ कोई लड़का उसकी सहमति से भी सेक्स संबंध बनाता है तो उस लड़के पर रेप का केस चलेगा.

क्योंकि 16 साल की लड़की की सहमति के कोई मायने नहीं होते. लड़की की सहमति के आधार पर संबंध बनाने की छूट तभी मिल सकती है जबकि उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो.

'बनेगी बीमारियों की वजह'

वहीं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 करने के पीछे अलग ही दलील दी है. उनका कहना है कि इससे सेक्स से जुड़ी बीमारियां बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित नजर आ रही है. रमन सिंह ने कहा कि इस डिसीजन के बाद अबॉर्शन जैसे मामले भी सामने आएंगे.

National News inextlive from India News Desk