करोड़ों के घोटाले में पुलिस ने शुआट्स के रजिस्ट्रार व वित्त नियंत्रक को भेजा है जेल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक्सिस बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला करने के मामले में गुरुवार को शुआट्स नैनी के पूर्व रजिस्ट्रार राबिन एल प्रसाद व फाइनेंस कंट्रोलर एस लाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी घोटाले में गिरफ्तार किए गए शुआट्स के अधिकारी स्टीफेन दास व अजय डेविड की जमानत प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मंजूर कर ली है।

दाखिल हो चुकी है चार्जशीट

यह आदेश जस्टिस आरएल मेहरोत्रा ने सभी चारों आरोपियों की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया। सभी आरोपियों की जमानत अर्जी का अपर महाधिवक्ता विनोद कांत व एजीए निखिल चतुर्वेदी ने विरोध किया। विरोध कर कहा गया कि इस करोड़ों के घोटाला केस की एसआईटी जांच कर रही है। लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। शेष के खिलाफ विवेचना जारी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है। आरोपियों की तरफ से सीनियर वकील गोपाल चतुर्वेदी ने बहस किया और कहा कि प्रार्थीगण को गलत फंसाया गया है। इनका घोटाले में कोई हाथ नहीं है।

सिविल लाइंस थाने में दर्ज है रिपोर्ट

शुआट्स व एक्सिस बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ। जानकारी मिलने पर इसकी प्राथमिकी थाना सिविल लाइंस इलाहाबाद में दर्ज करायी गयी। वर्ष 2013 से 2016 तक के पैसों के घोटाले का आरोप है। प्राथमिकी 5 मई 17 को दर्ज करायी गयी और इसकी जांच एसआईटी कर रही है।