स6पत्ति से वसूली आदेश रद, कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश की पुष्टि

महाराजगंज में कर्मचारियों की मनमानी नियुक्ति का मामला

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज जिलों में 1992 में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये 22 कर्मचारियों की मनमानी नियुक्ति करने वाले जिला विकास अधिकारी के वारिसों को बड़ी राहत दी है। एकलपीठ ने जिलाधिकारी द्वारा नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश को वैध करार देते हुए कर्मचारियों की याचिकाएं 2ारिज दी थी। किन्तु उन्हें सेवा में कार्यरत र2ाने व नियमित वेतन देने का आदेश दिया था और कहा था कि उन्हें सेवा जनित अन्य कोई ला5ा नही मिलेगा। साथ ही डीडीओ पर 21 ला2ा रुपये का हर्जाना लगाते हुए उसकी अर्जित स6पत्ति से वसूली का आदेश दिया था। 2ाण्डपीठ ने कहा कि डीडीओ याचिका में पक्षकार नहीं था और मरने के बाद उसका पक्ष सुने बगैर उसकी स6पत्ति से हर्जाना वसूली आदेश देना सही नहीं है। कोर्ट ने डीडीओ की पत्‍‌नी की अपील मंजूर कर ली है। साथ ही राज्य सरकार की 5ाी अपील मंजूर कर ली है। और कर्मचारियों की अपील 2ारिज कर दी है।

सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं

कोर्ट ने कहा है कि डीडीओ के नियुक्ति आदेश को अवैध करार देकर जिलाधिकारी द्वारा निरस्त करने का आदेश सही है। याचियों को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है। एकलपीठ ने याचिकाएं 2ारिज करते हुए राहत दिया। जिसे सही नहीं माना जा सकता। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा अजित कुमार की 2ाण्डपीठ ने ड्राइवर दया शंकर उपाध्याय व अन्य कई अपीलों पर दिया है।

ये था मामला

डीडीओ ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये दैनिक वेतन पर कर्मियों की नियुक्ति कर ली

जिलाधिकारी ने 16 जनवरी 1992 के आदेश से नियुक्तियां निरस्त कर दी

डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी

बाद में जस्टिस एसयू 2ान ने याचिकाएं 2ारिज करते हुए डीएम के आदेश को वैध करार दिया

उन्होंने कर्मियों को सेवा में बने रहने व वेतन पाने का हकदार माना और कहा उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी

जो प्रोन्नत हो चुके हैं वे वापस होंगे। 5ात्ते, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा

सेवानिवृत्ति परिला5ा नहीं मिलेगा। इसे राज्य सरकार, डी.डी.ओ। के वारिशों व याचियों ने चुनौती दी।

कोर्ट से डीडीओ से एक ला2ा प्रतियाची व वसूली का आदेश दिया

कहा कि डीडीओ शिवराम 5ाट्ट की मौत हो गयी है तो उसकी स6पत्ति से वसूली की जाय

डबल बेंच ने डीडीओ को राहत देते हुए स5ाी याचिकाएं 2ारिज कर दी