दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2िालाफ 5ाी मुकदमा दर्ज करा चुका है वादी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा व सुषमा नरुला के 2िालाफ एसीजेएम मेरठ की अदालत में धो2ाधड़ी के आरोप कायम मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता व विपक्षी से जवाब मांगा है। सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

2ाीर बनाकर 2िालायी, फायदा नहीं हुआ

यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश ने सुषमा नरुला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शे2ार व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त व एजीए नि2िाल चतुर्वेदी ने पक्ष र2ा। निर्मल बाबा पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि 2ाीर बनाकर 2ायें व बांटें किन्तु पालन के बावजूद फायदा होने के बजाय वह बीमार हो गया। जिस पर उसने इस्तगासा दायर किया। जिस पर मजिस्ट्रेट ने स6मन जारी किया है। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है।

चर्चा में आकर वसूली टारगेट

याची का कहना है कि विपक्षी ने उससे पहले दिल्ली के मु2यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2िालाफ केस दर्ज कराया है। केवल चर्चा में आने व अनुचित रूप से धन उगाही करने के लिए वह फर्जी केस कायम करता है। वह फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आदी है। जबकि विपक्षी ने आरोप लगाया है कि निर्मल बाबा ने समागम आयोजित किया। प्रक्रिया का पालन किया। गरीबों में 2ाीर बांटी किन्तु फायदा नहीं हुआ। उसे धो2ा दिया गया है।