कोर्ट ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, नगर आयु1त, जिलाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा वृंदावन में यमुना में प्रदूषण पर गलत हलफनामा दा2िाल करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही रिपोर्ट दा2िाल करने के लिए मु2य सचिव को दो ह3ते का समय दिया है। साथ ही विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयु1त जिलाधिकारी मथुरा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हलफनामा मांगा है कि वे मु2य सचिव के आदेश का पालन किस तरह से करेंगे।

स5ाी नाले एसटीपी से जोड़ने का आदेश

मु2य सचिव ने हलफनामा दा2िाल कर कोर्ट को बताया कि मथुरा वृंदावन के यमुना में गिर रहे स5ाी नालों को बंद कर एसटीपी की तरफ जोड़ने का आदेश दिया गया है। नाले सीवेज से जोडे़ जायेंगे, कोर्ट ने यह 5ाी पूछा है कि अपर जिला जज की रिपोर्ट पर 1या कार्यवाही की गयी है,कोर्ट ने पूछा है कि वि5ागों की मीटिंग के बाद साप्ताहिक रिपोर्ट 1यों नहीं पेश की जा रही, केवल नालों को एसटीपी से जोड़ने से पानी का शोधन हो जायेगा। ऐसे में जब पूरी क्षमता से चालू होने के बाद 5ाी उत्पन्न गंदे पानी का शोधन नहीं हो सकता। याचिका की अगली सुनवाई 17 नव6बर को होगी। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा राजीव जोशी की 2ाण्डपीठ ने मधुमंडल शु1ला की जनहित याचिका पर दिया है। नगर आयु1त ने हलफनामा दा2िाल कर माफी मांगी, और अफसोस प्रकट किया, कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना तैयार कर हलफनामा दा2िाल करने का निर्देश दिया है।