हाईकोर्ट ने विद्युत सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि हाईस्कूल परीक्षा में ग्रेस मा‌र्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन में शामिल करते हुए तीन सप्ताह में परिणाम घोषित करे तथा उसके एक माह बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने याचिका पर बहस की।

 

क्या था पूरा मामला

823 टेक्निशियन ग्रेड टू परीक्षा का परिणाम 27 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया

याचीगण परीक्षा में चयन हो गए। सभी को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया गया

आयोग ने याचीगण को कट करते हुए चयन से रोक दिया कि हाईस्कूल मं उनका गणित और विज्ञान में ग्रेस मा‌र्क्स मिला है। इसलिए यह अर्ह नहीं है।

याची के अधिवक्ता की दलील थी कि विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ग्रेस मा‌र्क्स वालों को शामिल नहीं किया जाएगा

याचीगण के मार्कशीट पर ग्रेड और उत्तीर्ण लिखा है

दलील स्वीकार करते हुए परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है