ALLAHABAED: परिषदीय विद्यालयों में 15000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल उन शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन शिक्षामित्रों की काउंसलिंग हाईकोर्ट के आदेश से कराई गई थी। मगर परिणाम घोषित नहीं किया गया। बाबू खान और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।

15000 भर्ती के लिए किया था आवेदन

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कई शिक्षामित्रों ने 15000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। मगर इनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। अधिवक्ता की दलील थी कि एनसीटीई ने दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण 14 जनवरी 2011 को अनुमति दे दी थी। इसके बाद उनके प्रशिक्षण को मान्यता नहीं देने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से सभी को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था। याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संभल जिले के याचीगण को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है।