हाईकोर्ट ने अ‌र्द्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसवी, आईटीबीपी, असम राइफल्स आदि में 72309 पदों पर जारी भर्ती और संशोधित परिणाम जारी करने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष संदर्भित कर दिया है।

अमित सिंह चौहान सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर जस्टिस रामसूरत राम मौर्या ने अपना फैसला अधिवक्ता विजय गौतम और अन्य वकीलों को सुनकर दिया है।

 

भर्ती प्रक्रिया से जुड़े तथ्य

अ‌र्द्धसैनिक बलों में 49080 पदों पर भर्ती के लिए पांच फरवरी 2011 को विज्ञापन जारी हुआ

बाद में संशोधित विज्ञापन के जरिए रिक्तियों को 72309 कर दिया गया

लिखित, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षा के बाद 44152 पदों पर चयन परिणाम घोषित किया गया

280 पद रिक्त रह गए। यह कहा गया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पदों को रिक्त रखा गया

बाद में इन पदों पर भर्ती के लिए 2011 से 2017 तक लगातार कई बार संशोधित परिणाम जारी किया गया

याची के अधिवक्ता की दलील थी कि बार बार संशोधित चयन सूची जारी करने का कोई नियम नही है

विज्ञापन की शर्तो में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया

बाद में चयनित किए गए अभ्यर्थियों को पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई गई

अभ्यर्थियों का चयन करने के उनके राज्य के कोड बदल दिए गए

चयन प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद द्वारा आयोजित की गई

कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक कोई चयन न किया जाए