लिपिक का पेपर देने पर आपत्ति, महानिबंधक से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती की लिखित परीक्षा में लिपिक का प्रश्नपत्र देने को लेकर दाखिल याचिका पर महानिबन्धक से जानकारी मांगी है और एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नव6बर को होगी। यह आदेश जस्टिस रामसूरत राम मौर्या ने सुरेन्द्र शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिव1ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। याची ने हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा दी किन्तु उसे परीक्षा में लिपिक का पेपर दिया गया। जब उत्तर कुंजी हाईकोर्ट के वेबसाइट पर लोड की गयी तो इस गलती का पता चला। हाईकोर्ट के अधिव1ता समीर शर्मा ने भी गलत मानी और जानकारी लेर स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा।