ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कार्पोरेशन के 623 तकनीकी सहायकों की भर्ती में नियम बदलने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने विज्ञापन शर्तो में संशोधन कर माइनस मार्किंग की व्यवस्था को गलत नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस अभिनव उपाध्याय ने सुनील कुमार की याचिका पर दिया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता अयांक मिश्र ने प्रतिवाद किया। पावर कार्पोरेशन ने 26 अप्रैल 16 को भर्ती विज्ञापन निकाला। बाद में संशोधन विज्ञापन कर माइनस मार्किंग की व्यवस्था की। याची का कहना था कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। किंतु कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।

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पेड़ों को शिफ्ट करने पर कोर्ट ने मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर गंगा कछार में बन रहे बाटेनिकल गार्डेन के बाबत पूछा है कि पेड़ों को काटने के बजाय शिफ्ट करने की क्या योजना है। याचिका में एक हजार पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है। केडीए की तरफ से कहा गया कि पांच वर्ष तक के पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दोस्त सेवा संस्थान की याचिका पर सुनवाई की। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।