हाईकोर्ट ने जांच कर रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

सचिव पर घपले के दोषी अधिकारियों को बचाने का है आरोप

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सचिव बेसिक शिक्षा रहे अजय कुमार सिंह, बीएसए महाराजगंज हूजी प्रसाद लेखाधिकारी सूर्य प्रसाद के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सचिव पर घपले के दोषी अधिकारियों को बचाने का आरोप है। सुनवाई 4 सितम्बर को होगी।

न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने हर्षवर्धन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत लखनऊ चिनहट की कैरियर एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी के खाते में 98 लाख रुपये जमा किये गये। इसकी जांच के बाद जिलाधिकारी ने जमाधन वापस करने का आदेश दिया। 97 लाख रुपये वापस हुए किन्तु 73 हजार से अधिक की राशि की वसूली नहीं की गयी। सचिव ने बीएसए को बचाने के लिए मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेखाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। कोर्ट ने कहा कि 98 लाख 60 हजार रुपये तीन माह तक सोसायटी के खाते में रहे। उसका ब्याज नहीं लिया गया और 73175 रुपये की वापसी नहीं की गयी। पैसा पंजाब नेशनल बैंक से चिनहट सेन्ट्रल बैंक में चेक के जरिये जमा किया गया। कोर्ट ने कहा कि 21 दिसम्बर 2009 को रुपया जमा हुआ और 26 मार्च 2010 को 97 लाख वापस हुआ। जांच में घपला मिलने पर बीएसए ने लेखाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करा दी, जबकि धन बीएसए के हस्ताक्षर से दिया गया था। कोर्ट ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। सुनवाई 4 सितम्बर को होगी।