शिक्षक के लिए क्या है जरूरी डिग्री

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को अस्वीकार करने पर सचिव बेसिक शिक्षा उप्र से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि कौन सी डिग्री प्रमाण पत्र को सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए सरकार वैध योग्यता मानती है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जवाब नहीं दाखिल होता तो सचिव कोर्ट मे अगली सुनवाई की तिथि 31 अक्टूबर को हाजिर हों। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने कुमारी पल्लवी व मनीष कुमार पांडेय व अन्य की याचिकाओं पर दिया है।

हाईकोर्ट में पेश हुए एयू के वीसी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो। एके हांगलू मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने प्रोफेसरों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अवमानना याचिका पर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। बता दें कि प्रो। राम किशोर शास्त्री ने अवमानना याचिका दाखिल कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 16 नवंबर 2016 को विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि विभिन्न विभागों के अध्यापकों के रिक्त पदों को देखते हुए अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों की पुनर्नियुक्ति को जारी रखा जाए। विश्वविद्यालय ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अलग से निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया था जिसे पुन: चुनौती दी गई थी।

560 राज्य विधि अधिकारी नियुक्त

राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ खण्डपीठ में 560 राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है जिसमें से 340 राज्य विधि अधिकारी इलाहाबाद में हैं। सरकार ने 7 जुलाई 17 को जारी सूची रद करते हुए पुनरीक्षित सूची जारी की है। पुरानी सूची में से कई हटाए व कई शामिल किए गए हैं। सूची में अधिवक्ता परिषद का वर्चस्व कायम है। संघ की सूची को दरकिनार कर दिए जाने से अधिवक्ताओं में असंतोष है।