इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में कुर्की अमीन का कार्य कर रहे कर्मी से वसूली कार्य लेने के बारे में जिलाधिकारी को याची का प्रत्यावेदन निर्णीत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम को दो माह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत, राम मौर्या ने प्रीतम लाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने बहस की। इनका कहना है कि याची की पत्‍‌नी की तबीयत खराब होने के कारण उसने कार्यमुक्त करने की मांग में अर्जी दी थी। डीएम ने 31 अक्टूबर 14 को याची से वसूली काम वापस ले लिया था। किन्तु याची स्वस्थ है और वसूली कार्य करना चाहता है। डीएम को अर्जी दी है किन्तु निर्णय नहीं ले रहे हैं। कमीशन पर याची वसूली करता है।