हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों को 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, जिनका इस पद पर चयन हो चुका है। मगर, नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि वह पद रिक्त है जिन पर याचीगण का चयन हुआ है या 29334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त है तो याचीगण की नियुक्ति जी जाए।

16 ने दाखिल की थी याचिका

सुरेंद्र कुमार और 15 अन्य की याचिका पर यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और नवीन शर्मा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि याचीगण प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। 2013 में बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। याचीगण ने इसमें आवेदन किया और चयनित हो गए। मगर उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा है कि याचीगण की नियुक्ति पर 6 सप्ताह में निर्णय लिया जाए।