पिछली भर्ती के रिक्त पदों को कैरीफारवर्ड करने पर फैसला सुरक्षित

लिखित परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर हुई भर्ती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैध करार देते हुए 2015 में हुई पुलिस भर्ती पर लगायी गयी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा ली है। चीफ जस्टिस डीवी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने रणविजय सिंह व अन्य की याचिका पर यह फैसला गुरुवार को सुनाया है। कोर्ट ने बिना लिखित परीक्षा के पुलिस भर्ती की चुनौती याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 2013 की 35500 पुलिसभर्ती में विशेष कोर्ट की 2312 बची सीटों को मेरिट से भरने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

पहले लिखित परीक्षा से होती थी भर्ती

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, विजय गौतम, सीमांत सिंह व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। याचिकाओं में लिखित परीक्षा कराये बगैर चयन की वैधता को चुनौती दी गयी थी। पिछले वर्षो में लिखित परीक्षा से भर्ती होती थी। अब हाईस्कूल इंटर आदि की मेरिट से चयन किया गया। जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर कम हुए। कोर्ट ने याचिका को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया।