- हाईकोर्ट का फैसला

- व1फ बोर्ड की निगरानी में होगा चुनाव

RANCHI (13 Dec) : अंजुमन इस्लामिया का चुनाव तीन माह में वक्फ बोर्ड की निगरानी में होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मौजूदा चुनाव संयोजक हसीब अख्तर को भी हटाने का आदेश दिया है। अब वक्फ बोर्ड तय करेगा कि नया चुनाव संयोजक कौन होगा।

फर्जी वोटरों की भी होगी स्क्रूटनी

हाईकोर्ट ने बीते 25 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी फेडरल अंजुमन की ओर से अधिवक्ता मोख्तार खान ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने प्रार्थी की याचिका स्वीकार करते हुए फर्जी वोटरों की स्क्रूटनी का भी आदेश दिया। पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर खत्म कर चुनाव कराने का आदेश दिया गया।

कार्यकारिणी के सदस्य ही चुनाव संयोजक

प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि स्टेट वक्फ बोर्ड व अंजुमन इस्लामिया की नियमवाली के अनुसार चुनाव नहीं कराया जा रहा है। फर्जी मतदाता सूची तैयार की गई है। वर्तमान कमेटी ने तीन साल के कार्यकाल का अंशदान व ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है। चुनाव प्रक्रिया में वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा- 67 का उल्लंघन किया गया है। नियमों की अनदेखी कर हसीब अख्तर को चुनाव संयोजक बनाया गया है। वह अंजुमन इस्लामिया की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। नियमानुसार कार्यकारिणी के सदस्य को चुनाव का संयोजक नहीं बनाया जा सकता है। कार्यकारिणी सदस्य को चुनाव पर्यवेक्षक बनाने से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।