वैकल्पिक हेडिंग: दोस्त पी रहा था, साथ कैसे न देता चाय के बाद तो सिगरेट जरूरी है

स्लग: मेन रोड, पुरुलिया रोड में एंटी स्मोकिंग ड्राइव, दर्जनों युवा पकड़ाए, जुर्माना लेकर छोड़ा

-सिगरेट-गुटखा खुलेआम बेचने वालों पर भी फाइन

RANCHI (17 Nov): दोस्त सिगरेट पी रहा था, तो भला साथ कैसे न दूं। चाय के बाद तो सिगरेट पीना जरूरी है। ये अजीबो-गरीब बहाने शुक्रवार को राजधानी में तब सुनने को मिले, जब पब्लिक प्लेस पर एंटी स्मोकिंग ड्राइव चलाया गया। सिटी के विभिन्न चौक-चौराहों से युवाओं को स्मोकिंग करते रंगे हाथ पकड़ा गया। हालांकि, कुछ अधिकारियों के सामने हाथ-पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। इसके बाद पकड़े गए तमाम लोगों पर तंबाकू निषेध कानून के तहत ख्00-ख्00 रुपए जुर्माना लगा कर छोड़ दिया गया। साथ ही दोबारा पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करने की हिदायत भी दी गई। मेडिकल आफिसर डॉ। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अब यह अभियान रेगुलर चलाया जाएगा।

जूते की दुकान में सिगरेट-गुटखा

ड्राइव के दौरान जब अधिकारियों की टीम अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची, तो वहां खुलेआम कुछ युवा सिगरेट पी रहे थे। वहीं स्टॉल लगाकर गुटखा बेचा जा रहा था। ऐसे में दुकानदार पर भी जुर्माना लगाया गया। वहीं, पुरुलिया रोड में जूते की एक दुकान में सिगरेट और गुटखा की बिक्री हो रही थी। यह देख अधिकारियों ने सिगरेट पीने वालों के साथ ही दुकानदार पर भी फाइन लगाई। सिटी में ऐसे ही कई दुकानों में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया।

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स्कूल से क्00 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे सिगरेट-गुटखा

डॉ। सुरेंद्र ने बताया कि स्कूल-कालेजों के आसपास क्00 मीटर के दायरे में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसपर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ख्00फ् के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी दुकानदार क्8 साल से कम उम्र के लोगों को भी तंबाकू पदार्थ नहीं बेच सकेंगे। और इसके लिए उन्हें अपनी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाना होगा। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को भी गेट पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि क्00 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है।