-ड्राइविंग रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे वाहन चालक

-रिफ्रेशर कोर्स करवाने वाले प्राइवेट इंस्टिट्यूट का करार जून मंथ में हुआ समाप्त

-डीएल रेन्यु करवाते समय रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है प्रमुखता से

DEHRADUN : कई सालों से कॉमर्शियल लाइसेंस रेन्यू न होने का मसला विगत कुछ महीनों पहले ठीक हुआ था। हालांकि उस समय मैन्युवल और कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के बीच पेंच लटका हुआ था, लेकिन अब एक फिर से कॉमर्शियल वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार चालकों के पास रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट न होने के कारण उनका लाइसेंस रेन्यू नहीं हो पा रहा है।

दो महीने से बढ़ी हैं मुश्किलें

तकरीबन दो महीने से आरटीओ ऑफिस में कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। आए दिन कई वाहन चालक अपना लाइसेंस रेन्यू के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन लाइसेंस रेन्यु न होने पर उन्हें निराश होकर अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। इनमें ज्यादातर वाहन चालक इस संबंध में आरटीओ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मामला मुख्यालय से लटके होने केकारण आरटीओ कर्मचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर लाइसेंस रिन्यू न होने के कारण वाहन चालकों में भी काफी रोष है।

लाइसेंस बीना ड्राइविंग अपराध

लाइसेंस रेन्यू न होने पर उनका लाइसेंस अवैध माना जा रहा है। एमवी एक्ट में नियमानुसार बिना लाइसेंस या अवैध लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध माना जाता है। खुदा न खास्ता अगर गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा हो गया तो लाइसेंस न होने पर चालक को जमानत के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में कॉमर्शियल लाइसेंस धारकों की चिंता और भी बढ़ गई है।

तीन साल बाद होता है रेन्यू

कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने के प्रत्येक तीन वर्ष बाद लाइसेंस रेन्यू करवाना पड़ता है। वाहन चालकों को लाइसेंस रेन्युवल करते समय ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से दो दिन का रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना होता है। आरटीओ की ओर से शहर में करीब 7 प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को रिफ्रेशर कोर्स करवाने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन इन सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का इस साल जून माह में करार समाप्त हो गया है। इसके कारण वाहन चालक रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप चालकों को कोर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते डीएल रेन्यू भी नहीं हो पा रहा है।

'प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के साथ जून में अनुबंध समाप्त हो गया है। इसलिए फिलहाल रिफ्रेशर कोर्स करवाने वाले प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टिटयूट वाहन चालकों को प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यालय को लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अनुमति मिलते ही पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी.'

-संदीप सैनी, एआरटीओ प्रशासन