क्कन्ञ्जहृन्: सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रदद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। छेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मालूम हो कि 28 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ ने गंगामिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद कर दी थी। छेदी पर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के साथ दिए हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप था।

दोबारा सुनवाई में मिला अपील का समय

छेदी ने उसी पीठ के सामने याचिका दायर कर फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। जिस पर 9 अगस्त को न्यायमूर्ति मंडल की पीठ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 20 दिन का समय दे दिया था। इसके साथ उन्हें संसद में हाजिरी लगाने की छूट तो मिली लेकिन सदन की कार्यवाही पर रोक जारी रही। इसके बाद पासवान सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में फैसला आने तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यानी सुनवाई चलती रहेगी लेकिन इस दौरान पासवान की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।