LUCKNOW :

फीस बढ़ाने के चक्कर में परिवहन विभाग ने आवेदकों से जो अतिरिक्त वसूली कर ली है, अब उसे वापस किया जाएगा। परिवहन विभाग मुख्यालय से प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिस को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में परिवहन विभाग लगभग दस करोड़ रुपए लोगों को वापस करेगा। यह धनराशि आवेदकों के एकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी।

बताते चलें कि बीते 29 दिसम्बर से पहले राजधानी के साथ प्रदेश भर में स्थित आरटीओ कार्यालयों में जो भी काम बढ़ी हुई फीस पर किए गए है, उनमें फिटनेस और पंजीयन की रकम के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। ऐसे में जिन गाडि़यों की फिटनेस साल भर पहले खत्म हो गया था, तो उनकी फिटनेस फीस नई दर से लागू कर दी गई। जबकि परिवहन विभाग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दर 29 दिसम्बर से पहले नहीं ली जा सकती। ऐसे में फिटनेस कराने वाले को 29 दिसम्बर तक पुरानी फीस और उसके बाद नई फीस के अनुसार फिटनेस फीस का भुगतान करना होगा। इसी तरह से पुन: पंजीयन और गाड़ी के ट्रांसफर पर भी जो फीस अधिक ले ली गई है, वह आवेदकों को रिटर्न की जाएगी।

परिवहन आयुक्त के रविन्द्र नायक ने बताया राजधानी ही नहीं प्रदेश भर में बीते 29 दिसम्बर को आरटीओ कार्यालय में ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी की गई थी। प्रदेश में ही नहीं देश में इसको लागू किया गया था। लेकिन स्पष्ट आदेश ना होने के कारण आवेदकों से अधिक रकम वसूल ली गई। ऐसे में जिनसे अधिक रकम वसूल की गई है, उनकी धनराशि वापस की जाएगी। आवदेकों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। जिस आवेदक ने अधिक धनराशि जमा की है, वह संबंधित आरटीओ ऑफिस में आवेदन देकर अपनी अतिरिक्त रकम की डिमांड कर सकता है।