- गोल्ड रखने की बाध्यता के बाद बैंक्स में एक बार फिर बढ़ी हलचल

BAREILLY:

आठ नवंबर को नोट बंदी के फैसले के बाद अभी तक बैंक्स में नोट जमा करने व एक्सचेंज करने के लिए ही मारामारी थी। फैसले के 23 दिन बीत जाने से बैंक्स में भीड़ छंटने लग गई थी, लेकिन एक दिसम्बर को एक परिवार में गोल्ड की लिमिट तय किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बैंक्स में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। खास कर उन बैंक्स में जहां पर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। फ्राइडे को बैंक्स में अचानक भीड़ बढ़ने से बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी हैरान हो गए।

हर दस मिनट में एक

शहर के एसबीआई, बीओबी, यूनियन, पीएनबी सहित मैक्सिमम बैंक्स में लॉकर की सुविधा है। फ्राइडे को आलम यह रहा कि हर दस मिनट के अंतराल पर लॉकर से जुड़ा कोई न कोई कस्टमर बैंक पहुंचा। लोगों की हलचल बढ़ने से एक बारगी लॉकर इंचार्ज भी हैरान हो गए। क्योंकि, जब तक एक व्यक्ति लॉकर के अंदर होता है दूसरा व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। सिक्योरिटी परपज से एक-एक कर ही लॉकर के अंदर जाने की इजाजत होती है, जिस बैंक के लॉकर में एक दिन में मात्र 3-4 लोग ही पहुंच रहे थे। फ्राइडे को इनकी संख्या 30 का आंकड़ा पार कर गई।

लिस्ट बनाने में जुटे

लॉकर में रखे गोल्ड को निकालने और उसका हिसाब बनाने के लिए भी लोग बैंक्स पहुंचे। लॉकर में गोल्ड की क्या और कौन सी ज्वैलरी रखी है या अन्य सामानों की बाकायदा लोगों ने लिस्ट भी बनाई। खासकर बुजुर्ग महिलाओं ने। क्योंकि, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। उन्होंने लिस्ट बनाने के लिए लॉकर इंचार्ज से बकायदा पेन और कागज भी लिए। सामान्य दिनों में लॉकर आने वाले, जहां 5 मिनट का समय लगाते हैं। वहीं फ्राइडे को 15 से 20 मिनट लोग समय लगा रहे थे।

कुछ लोग कर रहे इंतजार

लॉकर इंचार्ज की मानें तो अगले दो-तीन दिन में यह भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि, लोगों को यह लग रहा है कि सरकार आए दिन जिस तरह से नए-नए फैसले ले रही है, उससे गोल्ड रखने को लेकर फैसले में कुछ और बदलाव हो सकता है। लॉकर से गोल्ड निकालने के लिए नए लॉकर लेने के लिए भी काफी संख्या में लोग बैंक्स पहुंचे।

लॉकर में गोल्ड की भरमार

बैंक्स के लॉकर गोल्ड से भरे पड़े हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 30 परसेंट लॉकर ऐसे हैं, जिनमें 500 ग्राम से अधिक गोल्ड रखे हुए हैं। जबकि, बाकी लॉकर में घर, जमीनों के कागजात और अन्य चीजें रखी हुई हैं।

नए फैसले ने बढ़ाई टेंशन

केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं 500 और युवतियां 250 और पुरुष 100 ग्राम तक गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। इससे अधिक गोल्ड होने पर लोगों को प्रूफ देना होगा। प्रूफ नहीं दे पाने की स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स और जुर्माना लगा सकता है।