- प्रत्याशी के खाते में एक लाख से अधिक की धनराशि ट्रांसफर होने पर बैंक देगा चुनाव आयोग को जानकारी

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कैंडिडेट्स की ओर से बैंकों से होने वाले रुपयों के ट्रांजेक्शन और एक लाख से ज्यादा रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी बैंक चुनाव आयोग को देगा। इस सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता पुलकित खरे ने गुरुवार को विकास भवन में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये आदेश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को हिदायत दी कि बैंकों के अपने या बाहरी एजेंसियों के कैश वैन का उपयोग बैंक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को पैसे के लिए नहीं करने दिया जाए। प्रभारी अधिकारी ने कहा कि बैंक के अन्य शाखाओं व एटीएम में पैसा भेजे जाने के दौरान कैश वैन पर मौजूद अधिकारियों के पास परिचय पत्र सहित पैसे से संबंधित बैंक के कागजात की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करायी जाए ताकि जांच के दौरान समस्या न होने पाए। कागजात व परिचय पत्र नहीं होने पर पैसा सीज कर दिया जाएगा। बैंक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले दो माह के अंदर कतिपय खाता में 10 लाख से ऊपर की गई धनराशि ट्रांजेक्शन संबंधित रिपोर्ट चुनाव व्यय प्रभारी को उपलब्ध कराई जाये। प्रत्याशियों के बैंक खातों में एक लाख से अधिक की धनराशि ट्रांसफर किए जाने अथवा नकदी जमा की जानकारी बैंक प्राथमिकता के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रभारी को उपलब्ध कराए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय, मुख्य कोषाधिकारी बालमुकुंद सहित सभी रिटर्निग अधिकारी एवं बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रत्याशियों के खोले जाएं खाते

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का चुनाव प्रयोजनार्थ बैंक खाते प्राथमिकता के तहत खोले जाएं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।