- इनकम टैक्स विभाग ने जुटाई डिटेल, स्कीम खत्म होते ही कार्रवाई होगी शुरू

- इनकम डिक्लियरेशन स्कीम से ज्वॉइन करने के लिए दो दिन का समय

>BAREILLY: कालाधन छिपाने के लिए आपने इनकम डिक्लियरेशन स्कीम (आईडीएस) ज्वॉइन नहीं किया है, तो आपकी खैर नहीं। क्योंकि स्कीम के तहत छूट 30 सितम्बर को खत्म को रही है। जिसके बाद विभाग सर्वे कर कार्रवाई करने का काम शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने कालाधन बाहर लाने के लिए यह स्कीम लागू की है। इसके बाद भी लोग अपनी सम्पत्ति छिपा रहे हैं। जिसको देखते हुए विभाग सख्त कार्रवाई करने के मूड में है।

स्कीम खत्म होने का इंतजार

केंद्र सरकार विदेश से कालाधन लाने में भले ही सफल नहीं हो पाई, लेकिन देश में छिपे कालाधन निकालने के लिए सरकार और इनकम टैक्स विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने जानकारियां जुटा ली हैं। अधिकारी बस स्कीम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2009-2010 से 2016-2017 तक जिसने भी लग्जरी गाडि़यां खरीदी हैं, 30 लाख तक का घर खरीदा, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा किये, विदेशों में सैर किया और अपना पैन नंबर दिया फिर भी विभाग ने स्कीम बनाने के लिए सारी जानकारी निकाल ली है।

दो दिन बाद कार्रवाई शुरू

स्कीम के तहत 45 परसेंट टैक्स देकर कालाधन को सफेद किया जाता है, लेकिन कुछ लोग है कि इसे भी बचाना चाहते हैं। जबकि, स्कीम से जुड़ने वाले लोगों के नाम, पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। फिर भी लोग स्कीम से नहीं जुड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।