Meerut: किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मादक द्रव्य बांटने वाले को जेल जाना होगा। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी /डीएम समीर वर्मा ने नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ मीटिंग की।

 

अवश्य डाले प्रिंट लाइन

डीएम ने जनपद के समस्त प्रिटिंग प्रेस स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह निर्वाचन में मुद्रित फ्लैक्स, पोस्टर, पम्पलेट आदि प्रचार सामग्री जो भी उनके द्वारा छापी जाए उस पर प्रिंट लाइन अवश्य डाले, जिसमें प्रकाशक का नाम, पता, दिनांक व मुद्रित प्रतियों की संख्या अवश्य अंकित होगी। डीएम ने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, जिससे चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराया जा सके। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्व में ली गई अनुमति के बाद ही करें।

 

भाषणबाजी से न हो तनाव

डीएम ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिसमें किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावनाएं आहत हों। भाषणबाजी ऐसी न हो जिससे राजनैतिक दल, उम्मीदवार, राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रचार - प्रसार, सभा व जुलूस करने से पहले प्रत्याशी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लें।

 

ईवीएम का द्वितीय रेंडोंमाइजेशन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.)/अपर डीएम प्रशासन एसपी पटेल ने बचत भवन सभागार में मंगलवार को ईवीएम मशीन के द्वितीय रेंडोमाइजेशन का कार्य पूर्ण किया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र में 1009 बूथ है, जिसमें महापौर व पार्षद पद के लिए ईवीएम मशीन से मतदान होगा। बता दें कि 15 से 18 नवंबर तक सेंट जोजफ इंटर कॉलेज में पीठासीन व मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण होगा और कार्मिकों के डाक मत पत्र डलवाये जाएंगे।