- शराब के नशे में धुत होकर भाई को पीट-पीट कर मार डाला था

- सजा मिलने के बाद भाई की पत्नी ने कहा, आज न्याय मिला

FATEHPUR: सगे भाई की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने हत्यारोपी भाई को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला हथगाव थाने के अलादतपुर गांव का है। घटना 20 अगस्त सन् 2013 की है। रोहित गुप्ता शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और अपने पिता के साथ गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध उसके भाई राम प्रसाद गुप्ता ने किया तो रोहित ने अपने भाई राम प्रसाद को लाठियों से पीटकर बेदम कर दिया। स्थिति गंभीर देखकर परिजन राम प्रसाद को जिला अस्पताल उपचार के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हाे गई थी।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

शनिवार को अपर जिला जज बकार अहमद अंसारी की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। गवाहों के बयान एवं जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा हत्यारोपी के खिलाफ सबूत एवं दलीलें पेश की गई।

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आज मिला न्याय: अनीता

मृतक राम प्रसाद की पत्नी अनीता अपने दोच्बच्चों के साथ निर्णय सुनने दीवानी न्यायालय आई थी। जब हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई तो राम प्रसाद की पत्नी ने जानकारी मिलने पर कहा कि उसे न्याय मिल गया है।