- जेड स्क्वायर के फूड कोर्ट में मेम्बरशिप कार्ड बनाए जाने के मामले पर कोर्ट ने दी तीन जनवरी की तारीख

- वेज बिरयानी में मांस का टुकड़ा निकलने पर नोसीजान रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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KANPUR : फूड कोर्ट में लूट और मनमानी करना जेड स्क्वॉयर मॉल पर भारी पड़ता जा रहा है। वेज बिरयानी में मांस का टुकड़ा निकलने के मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीजेएम ने यहां के नोसीजान रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। वहीं मेम्बरशिप कार्ड के नाम पर पब्लिक से जारी लूट पर कोतवाली पुलिस को और सुबूत इकट्ठा करने के आदेश दिए गए हैं।

वेज बिरयानी में नॉन-वेज

फूड कोर्ट में मेम्बरशिप कार्ड व वेज फूड में नॉन-वेज निकलने के बाद एडवोकेट अश्विनी कुमार आनंद ने स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई क्म् दिसंबर को हुई। स्पेशल सीजेएम हरेन्द्र बहादुर ने सुनवाई के दौरान पीडि़त के आरोपों को सही पाया। इस पर उन्होंने कोतवाली पुलिस को फूड कोर्ट के नोसीजान रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए।

अब फ् जनवरी को सुनवाई

फूड कोर्ट में ही क्00 रुपए का मेम्बरशिप कार्ड बनाने व उसकी रसीद नहीं दिए जाने के मामले पर भी पीडि़त ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल सीजेएम ने फ् जनवरी की तारीख दी है। उन्होंने कोतवाली पुलिस से इस मामले पर और सुबूत इकट्ठा करने को कहा है। पीडि़त एडवोकेट अश्विनी आनंद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस मामले में भी उन्हें इंसाफ मिलेगा। बताते चलें आई नेक्स्ट ने फूड कोर्ट में जबरन मेम्बरशिप कार्ड बनाने का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया था। जेड स्क्वॉयर मॉल के इस मनमाने कानून का सोसाइटी के हर वर्ग ने विरोध किया था।