अधिकारी ने बताया कि सीबीआई न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और नूपुर के मिलने पर उन्हें गिरफ्तार करेगी. जांच एजेंसी की एक टीम ने दक्षिण दिल्ली में तलवार दम्पति के आजाद अपार्टमेंट स्थित आवास की तलाशी ली.

ज्ञात हो कि (सीबीआई) की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सुनवाई के लिए अनुपस्थित रहने पर नूपुर तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. मामले में आरोपी नूपुर के पति राजेश तलवार न्यायालय के समक्ष पेश हुए थे.

तलवार दम्पति के वकील ने हालांकि, इस आधार पर नूपुर को पेशी से छूट देने का अनुरोध किया कि इससे सम्बंधित एक मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जिस पर सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है. लेकिन अदालत ने उनकी दलील

खारिज करते हुए नूपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.

नूपुर की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दावा किया कि नूपुर तलवार दुर्भावना के चलते न्यायालय के समक्ष पेश होने से बच रही हैं.

सीबीआई के वकील आर.के. सैनी ने बुधवार की सुनवाई के बाद कहा, "न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने नूपुर को अदालत के समक्ष पेश होने से छूट प्रदान की है. न्यायालय द्वारा उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है. वह जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रही हैं. हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया."

गाजियाबाद की अदालत ने 14 मार्च की सुनवाई के दौरान राजेश तलवार को 11 अप्रैल तक जमानत पर रहने की अनुमति दी थी. मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.

राजेश व नूपुर तलवार पर सीबीआई ने अपनी ही बेटी और नौकर हेमराज की हत्या कर देने का आरोप लगाया है. मई 2008 में आरुषि का शव उसके नोएडा स्थित अपार्टमेंट में पाया गया था. अगले ही दिन हेमराज का शव भी छत पर मिला था.

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