जीएसटी के लिए एक्टिव हुआ सचल दल, जारी हुआ नोटिफिकेशन

असेसमेंट से पहले अब ज्वाइंट कमिश्नर से लेनी होगी परमिशन

व्यापारी बोले, पहले व्यापार रन कराएं, उसके बाद करें कार्रवाई

ALLAHABAD: जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों पर शिकंजा कसने और गलत माल परिवहन पर कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट ने सचल दल का गठन करने के साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब परिवहन के दौरान माल के साथ कागजात होना अनिवार्य है। यदि कागजात सही नहीं मिले तो फिर पंजीकृत व्यापारी को डबल टैक्स देना होगा। यदि अपंजीकृत व्यापारी का माल है तो उसे जब्त करने के साथ माल की वैल्यू का 50 परसेंट टैक्स वसूल किया जा सकता है। कमिश्नर राज्य कर-वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश मुकेश कुमार मेश्राम द्वारा 16 अगस्त को सचल दल अनुभाग का नोटिफिकेशन जारी किया गया।

क्या-क्या हो सकता है चेक

माल का उचित पत्र साथ में नहीं है तो गाड़ी रोक कर डिटेंशन मेमो दिया जाएगा

डिटेंशन मेमो व्यापारी को प्राप्त कराया जाएगा

डिटेंशन और अभिग्रहण के पश्चात उस पर कर की जो देयता बनेगी व्यापारी को देनी होगी

कर देयता अगर रजिस्टर्ड व्यापारी है तो जो टैक्स बनेगा उसके साथ पेनाल्टी देनी होगी, ये माल के मूल्य के पचास प्रतिशत भी हो सकती है

बिना कागज माल परिवहन करते पाया गया तो उसे सीज भी किया जा सकता है, गाड़ी भी सीज हो सकती है और अर्थदंड भी देना पड़ सकता है

अपंजीकृत व्यापारी का माल पकड़े जाने पर मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर टैक्स जमा करना होगा

हर एक कार्रवाई के लिए ज्वाइंट कमिश्नर को सूचित करना होगा

माल को पकड़ने के बाद माल का सत्यापन करना है तो ज्वाइंट कमिश्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी

अभी तक सत्यापन के लिए ज्वाइंट कमिश्नर के अनुमति की जरूरत नहीं होती थी

सौदेबाजी नहीं हो सकेगी

अभी तक ये होता था कि अधिकारियों द्वारा चेकिंग के दौरान बगैर कागजात के माल पकड़ा जाता था, तो उसे अपने स्तर पर ही निबटा दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को डिटेंशन मेमो देना होगा।

डिटेंशन मेमो दिया है तो उसकी सूचना तत्काल मोबाइल पर देनी होगी

परिवहन के दौरान माल की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा वाहन रोके जाने पर संबंधित उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी द्वारा अपने सीयूजी नंबर से मोबाइल नंबर 9935901889 पर पूरी जानकारी देनी होगी

मैसेज करते ही संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर छह डिजिट का नंबर प्राप्त होगा, इसे मेमो के शीर्ष भाग में और द्वितीय प्रति पर अंकित किया जाएगा। पंजीकृत व्यापारी द्वारा आनलाइन इंट्री के समय इंटरसेप्शन नंबर डालने के बाद ही प्रविष्टि की जा सकेगी

नियम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन पालन नहीं होता है। कई-कई दिन गाड़ी खड़ी कर ली जाती है ओर डिटेंशन मेमो नहीं दिया जाता है। सेटिंग हो गई तो गाड़ी छोड़ दी जाती है। नहीं तो डिटेंशन मेमो काट दिया जाता है। इसे रोकना होगा।

संतोष पनामा, व्यापारी नेता

जीएसटी को लेकर सरकार ने जो दावा किया था, पहले डेढ़ महीने में वह फेल साबित हुआ है। क्योंकि व्यापार बढ़ने की बजाय 50 से 60 परसेंट डाउन हो गया है।

सुशील केसरवानी

कास्मेटिक, व्यापारी

जीएसटी लागू होने के बाद बिलिंग बंद हो गई है। दुकानदार माल ले जाने से कतरा रहे हैं। मई-जून तक जहां हर महीने 20 से 25 बिलिंग होती थी। वहीं डेढ़ महीने में केवल एक से दो बिलिंग हुई है।

रविशंकर

ऑयल व्यापारी, सिरसा

जीएसटी लागू होने के बाद बिजनेस इस कदर गिरा है कि अब व्यापार करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार का सख्त रवैया व्यापारियों को केवल परेशान करने वाला है।

श्रीचंद केशरी-शुभम

जनरल मर्चेट व्यापारी

मेजा, सिरसा

जीएसटी लागू करते समय सरकार ने कहा था कि तीन महीने तक परेशान नहीं किया जाएगा। रिटर्न के साथ ही व्यापार में राहत दी जाएगी। लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है।

जफर भाई

डिब्बा व्यापारी, करेली

गवर्नमेंट ने जीएसटी तो लागू कर दिया है। लेकिन सिस्टम पूरी तरह डिस्टर्ब है। व्यापारी परेशान हैं। माल सेल परचेज करने से डर रहे हैं। इससे हर ट्रेड के बिजनेस का ग्राफ 40 से 50 परसेंट तक गिरा है।

अरुण कुमार अग्रवाल

रामबाग, कागज व्यापारी

जीएसटी के चक्कर में पहले ही व्यापारी घनचक्कर हो गए हैं। ऐसे में सचल दस्ते की कार्रवाई का आदेश परेशान करने वाला है। सभी को पता है कि सचल दस्ता कैसे काम करता है। कागजात होने के बाद भी परेशान किया जाता है।

कैलाश बिहारी अग्रवाल

जीरो रोड