हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव से बढ़ी परेशानी

महानिबंधक बोले, 48 घंटे में दाखिले की पुरानी व्यवस्था होगी बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 17 अप्रैल को महानिबंधक द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि रिपोर्टिग के लिए दाखिल याचिकाओं में यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वह पांचवे दिन कोर्ट में बहस के लिए पेश की जायेगी। त्रुटि मिलने पर इसे दुरुस्त करने के बाद नौवें दिन के भीतर किसी दिन कोर्ट में सुनवाई हेतु पेश किया जायेगा। अधिवक्ता को यह विकल्प दिया गया है कि वह 5 से 9वें दिन के बीच जिस दिन मुकदमे की सुनवाई चाहता हो प्रोफार्मा में दर्ज कर सकता है। प्रोफार्मा सहित याचिका की प्रति विपक्षी की भी दी जायेगी। यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू की जा रही है। महानिबंधक ने यह भी सूचित किया है कि शीघ्र ही दाखिले के 42 घंटे के भीतर याचिका कोर्ट में सुनवाई हेतु पेश करने की पूर्व में जारी व्यवस्था बहाल कर दी जायेगी।

बदली व्यवस्था की दिक्कतें

8 जनवरी 18 से हाईकोर्ट में सीआईएस सिस्टम लागू किया गया है

इस सिस्टम के चलते वकीलों बादाकारियों को परेशानी हो रही है

यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई हाई कोर्टो में लागू किया गया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में पुरानी व्यवस्था चालू है

एशिया के सबसे बड़े और लंबित वादों के बोझ तले हाईकोर्ट को प्रयोग के लिए चुना गया

तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ सकी है

पूर्व सिस्टम में 48 घंटे बाद याचिका कोर्ट में आ जाती थी

नये सिस्टम से रिपोटिंग के लिए फाइल जमा करने के पांचवें दिन भी याचिका कोर्ट में नहीं आ रही है