-मामला तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह की हत्या का

रांची : तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड व हथियार लूटने के मामले में कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन व राम मोहन सिंह मुंडा के खिलाफ बुधवार को चार्जफ्रेम किया गया। अपर न्यायायुक्त शंभू लाल साव की अदालत ने आरोपियों को हत्या से संबंधित भादवि की धारा 302, षडयंत्र की धारा 120बी, चोरी के 379, हथियार लूटने से संबंधित 27 आ‌र्म्स एक्ट और नक्सली होने से संबंधित 17सीएलए एक्ट के तहत चार्जफ्रेम किया। चार्जफ्रेम की कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से न्यायालय में पेश किया गया था। अदालत ने आरोपियों पर लगे आरोप को पढ़कर सुनाया।

आरोपों से किया इन्कार

इसपर वे लोग खुद पर लगे आरोप से इन्कार किया। अदालत ने गवाही के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। विधायक रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की हत्या को लेकर 9 जुलाई 2008 को बुंडू थाना कांड संख्या 65/08 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में 30 जून 2016 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया था। उसमें कुंदन पाहन सहित अन्य का नाम आया था। प्राथमिकी विधायक के निजी चालक व पिस्काटोली अड़की निवासी नंद किशोर यादव उर्फ नंदू ने दर्ज कराई थी।

कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी

चारों की गोली मारकर हत्या उस समय की गई थी, जब विधायक हाई स्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नक्सलियों की गोली से विधायक रमेश सिंह मुंडा, उनके अंगरक्षक शेषनाथ सिंह, शिवनाथ मिंज व हाउस गार्ड मो। खुर्शीद को गोली मारकर घायल कर दिया था। बुंडू पुलिस ने सभी को रिम्स लेकर पहुंची तो चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था। घटना में एक छात्र भी घायल हुआ था।

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