-बाल श्रम कराने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपए तक जुर्माना व 2 वर्ष जेल की सजा का प्रावधान

BAREILLY:

बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर आईएमए हॉल में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन ट्यूजडे को किया गया। जिसमें कमिश्नर डॉ। पीवी जगनमोहन ने कहा कि 14 से 18 उम्र तक के बच्चों को 2ातरनाक कार्यो में लगाना प्रतिबंधित है। बाल श्रम कराते पकड़े जाने पर बाल श्रम कराने वाले को 50 हजार रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की सजा हो सकती है।

ऑनलाइन पोर्टल पर करें शिकायत

बाल श्रम एक बार कराने पर सजा तो है ही लेकिन दोबारा वहीं व्यक्ति बाल श्रम कराता पकड़ा जाये तो यह जुर्माना व सजा और अधिक होगी। बाल श्रम पाये जाने की शिकायत तत्काल उस जिले के नोडल अधिकारी पर जाएगी और 48 घंटे में कार्रवाई होगी।

बाल श्रम एक कुप्रथा: अरुण

कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि शहर विधायक डॉ। अरुण कुमार ने कहा कि बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा है इसका उन्मूलन मिलजुल कर करना हैं। 14 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता हैं जिलाधिकारी कैप्टन आर विक्रम सिंह ने कहा कि बाल श्रमिकों को चिह्नित करने व रोकने के लिए बड़े शहरों के साथ छोटे नगरों, पंचायतों, 4लॉक स्तर पर कार्य करने की जरूरत हैं। सैय्यद रिजवान अली ने किया.केअेि