VARANASI : इलाज में लापरवाही के एक मामले में स्थायी लोक अदालत ने आई सर्जन डॉ। अनुराग टंडन पर ख्भ् लाख रुपये हर्जाना लगाया है। लोक अदालत ने बतौर क्षतिपूर्ति ब्भ् दिन के भीतर उक्त धनराशि देने का आदेश दिया है। इस अवधि में धनराशि न देने पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।

आजमगढ़ निवासी अधिवक्ता अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने एक अन्य अधिवक्ता गंगेश्वर मिश्र के मार्फत स्थायी लोक अदालत में डॉ। अनुराग टंडन के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आरोप था आंखों की रोशनी कम होने पर उसने वर्ष ख्0क्0 में डॉ। अनुराग टंडन से संपर्क किया। उन्होंने जांच के बाद आंख में मोतियाबिंद और समलवाई (ग्लूकोमा) का रोग होना बताते हुए ऑपरेशन का सुझाव दिया। चिकित्सक की सलाह को मानते हुए उनसे दाहिनी आंख का ऑपरेशन कराया। कुछ समय बाद आंख की रोशनी नहीं आने पर बीएचयू में इलाज कराया। इस दौरान पता चला कि आंख के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतते हुए डॉ। टंडन ने निष्प्रयोज्य हो चुके लेंस को लगाया जिससे उसके आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई।