-उद्योग के लिए पांच लाख, सेवा व व्यवसाय के लिए तीन-तीन लाख का मिलेगा ऋण

-केंद्र की तर्ज पर शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवाओं को मिलेगा लाभ

HARIDWAR: केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी उत्तराखंड स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए तीन लाख से लेकर पांच लाख तक का ऋण दिया जाएगा।

सब्सिडी का है प्रावधान

केंद्र की प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवेदकों को उद्योग एवं सेवा श्रेणी में रोजगार के लिए क्रमश: ख्भ् लाख एवं क्0 लाख ऋण दिया जाता है, जबकि व्यवसाय श्रेणी में ऋण का प्रावधान नहीं था। इससे युवाओं का स्वावलंबी बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। अब उत्तराखंड में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, इसके तहत उद्योग के लिए पांच लाख मिल सकेंगे, जबकि सेवा के लिए तीन लाख एवं व्यवसाय के लिए भी तीन लाख मिल सकेंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नर सिंह कर्णवाल ने बताया कि शहरी एवं देहात क्षेत्र में सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के आवेदक को पंद्रह परसेंट, एससीएसटी, ओबीसी को ख्भ् परसेंट सब्सिडी मिल सकेगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के आवेदकों को ख्भ् परसेंट एवं एससीएसटी वर्ग के आवेदकों को फ्भ् परसेंट सब्सिडी दी जाएगी। बताया कि योजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा।