- चार साल पहले बना कोचिंग एक्ट अब तक नहीं किया गया है लागू

- अब तक 200 कोचिंग ने ही कराया है रजिस्ट्रेशन, वो फुलफिल नहीं हो रहा

- कोचिंग के नाम पर लूट व पब्लिक को किया जा रहा है परेशान

PATNA: शहर में जाम, अन कंट्रोल ट्रैफिक, बीमार हो रहे स्टूडेंट्स की वजह शहर में चल रहे कोचिंग इंस्टीच्यूट है। इसकी लापरवाही और एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी की वजह से स्टूडेंट्स, उनके गार्जियन और पटनाइट्स तीनों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। पिछले दस सालों में कोचिंग हब कहे जाने वाला एरिया लगातार डेवलप करते जा रहा है, लेकिन चार साल पहले बने इस हब को लेकर अब तक कोई भी खास निगरानी या फिर जांच नहीं की जा रही है। लिहाजा, हर दिन खुल रहे कोचिंग इंस्टीच्यूट की वजह से पटनाइट्स को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

हर दिन जाम और हंगामों का असर

यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट से बेतरतीब पैसा लिया जा रहा है, तो आसपास के लोगों को इस वजह से हर दिन जाम और हंगामे से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि इस सब पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ख्0क्0 में कोचिंग एक्ट बनाया था। इसके तहत हर कोचिंग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना था, साथ ही स्टूडेंट्स को किस तरह की सुविधा दी जा रही है, इसकी जानकारी भी देनी थी। हालांकि बीते चार साल सालों में ख्00 कोचिंग वालों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। रेस्ट पांच हजार का आवेदन डिस्ट्रिक एडुकेशन ऑफिसर्स के पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो दो सौ कोचिंग ने रजिस्ट्रेशन करवाया वो भी मानक को फूल-फील नहीं कर रहा है। नतीजतन गवर्नमेंट का कोचिंग एक्ट पूरी तरह से मखौल बनकर रह गया है।

तब मचता है हंगामा

बोरिंग रोड, बाजार समिति, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग एरिया में खुले हजारों इंस्टीच्यूट ने कोचिंग एक्ट को अब तक अपने इंस्टीच्यूट में लागू नहीं किया है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से लगातार पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार समिति एरिया के कोचिंग संस्थान की वजह से सुबह और शाम लगातार जाम लगी रहती है, जबकि कोचिंग एक्ट के हिसाब से हर इंस्टीच्यूट को चाहिए कि वो अपने पास स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से पार्किंग प्लेस रखे और स्टूडेंट के निकलने के समय उसका ख्याल रखे कि स्टूडेंट की वजह से सड़क पर जाम तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। नतीजा सुबह से शाम तक लगातार जाम लगा रहता है।

एसडीओ ने अब तक नहीं की जांच

कोचिंग एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंस्टीच्यूट को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्टर्ड इंस्टीच्यूट की अपडेट जानकारी के बाद एसडीओ इसकी जांच करेंगे, अगर कोई इंस्टीच्यूट गलत पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसमें एक लाख का फाइन तक किया जा सकता है, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी अब तक एसडीओ की ओर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। इस संबंध में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि वो इसकी अपडेट जानकारी लेने के बाद इस पर कार्रवाई करवाएंगे।

कोचिंग एक्ट के अनुसार

- रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान इंस्टीच्यूट अपनी पूरी तरह से डिटेल दे

- स्टूडेंट्स की संख्या और सीटिंग कैपेसिटी बताए

- अपने प्रॉसपेक्टस में टीचर और उनके क्वालिफिकेशन की जानकारी दे

- एडमिशन के समय एक मुश्त पैसे ले और उसकी अपडेट जानकारी दे

- इंस्टीच्यूट स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कोचिंग का बिल मुहैया करवाए

- स्टूडेंट के लिए ट्वॉयलेट और पीने के पानी, मेडिसिन के अरेंजमेंट की जानकारी

- स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के हिसाब से पार्किंग बनाएं।