-साढ़े सात हजार रुपए के लिए दादागिरी दिखाना पड़ा पड़ा भारी

-कंज्यूमर फोरम में किसान ने 2007 में दर्ज कराया था वाद

>BAREILLY

एक किसान से साढ़े सात हजार रुपए के लिए दादागीरी दिखाना कोल्ड स्टोर ओनर को महंगा पड़ गया, जब किसान के वाद पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने दो लाख रुपए जुर्माना ठोंक दिया। मामला दस साल पुराना है। किसान ने कोल्ड स्टोर में आलू रखा था, जो सड़ गया था। किसान ने दिया गया शुल्क वापस मांगा था, जिसे कोल्ड स्टोर ओनर ने देने से मना कर दिया था।

दायर किया था वाद

फरीदपुर थाना के गांव खमरिया निवासी अधीन पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने 76 बोरी आलू 7 मार्च 2007 को तिरुपति बालाजी कोल्ड स्टोर में रखे थे, जिसके बदले में कोल्ड स्टोर स्वामी ने अधीन पाल से 103 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से 7,828 रुपए किराया पहले वसूल लिया था। अधीन का आरोप है कि जब वह 7 नवम्बर 2007 को आलू कोल्ड स्टोर से निकालने पहुंचा, तो उनका आलू सड़ा हुआ था। अधीन पाल ने जब स्टोर स्वामी से शिकायत की तो वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। जब अधीन पाल ने अपने किराए के पैसे वापस मांगे तो स्टोर स्वामी गाली गलौज करने लगा। परेशान होकर अधीन पाल ने तिरुपति कोल्ड स्टोर पार्टनर जागन लाल मौर्य और स्वामी तिरुपति बालाजी कोल्ड स्टोर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया। वहीं कोल्ड स्टोर स्वामी का आरोप है कि उसकी तरफ से किसान को आलू स्टोर से उठाने के लिए फोन किया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचा जिससे उसका आलू खराब हो गया। कंज्यूमर फोरम ने दोनों पक्षों के प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए तिरुपति बालाजी कोल्ड स्टोर के स्वामी को आलू की क्षतिपूर्ति के 1,90,528 रुपए और 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में किसान को देने का आदेश कंज्यूमर के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर और सदस्य अनीता यादव ने दिया।