-टीवी की वारंटी न मिलने पर पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में दायर किया था वाद

-कंपनी ने दिया तर्क कि पुराने पुर्जे कंपनी ने बनाना कर दिए बंद इसीलिए टीवी नहीं हो सकती है ठीक

BAREILLY :

ग्राहक को टीवी की वारंटी का लाभ देने में आनाकानी कर रही एलजी कंपनी ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हर्जाना भर दिया। पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में वाद दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद टीवी कंपनी को दोषी करार दिया था। कोर्ट जुर्माना इससे पहले टीवी कंपनी ने पीडि़त को 24,613 जुर्माना अदा कर पीछा छुड़ा लिया।

वाद व्यय का भी देना पड़ा खर्चा

सुभाषनगर के राजीव कालोनी निवासी अरूण कुमार वर्ष 2012 में एक एलजी प्लाज्मा टीवी खरीदा था। टीवी 13 अगस्त 2015 को खराब हो गया था। जिसे सर्विस सेंटर पर वारंटी के दौरान ठीक करा दिया था। इसके बाद सर्विस सेंटर पर अरूण कुमार को बताया गया कि वह 7,466 रुपए जमा कर दे तो उसकी टीवी की दो साल वारंटी और बढ़ जाएगी। इस पर अरूण ने दो साल वारंटी बढ़वाने के लिए रुपए जमा कर दिए। लेकिन इसके बाद 19 जून 2016 को टीवी फिर से खराब हो गया। तो पीडि़त ने सर्विस सेंटर और कंपनी में शिकायत की तो उसे बताया गया कि कंपनी ने पुराना पुर्जा बनाना बंद कर दिया है। इससे अब टीवी ठीक होना मुश्किल होगा। कम्पनी से बार-बार शिकायत करने के बाद भी अरूण कुमार की टीवी ठीक नहीं हो सकी। जिससे परेशान होकर पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने कंपनी और सर्विस सेंटर को दोषी माना। जिस पर कोर्ट के जुर्माना लगाने से पहले ही आरोपी एलजी कम्पनी और सर्विस सेंटर ने हर्जाना राशि 24,613 रुपए के दो चेक कोर्ट को सौंप दिए। कंपनी ने कंज्यूमर फोरम को चेक सौंपने के साथ ही वाद को समाप्त करने की भी गुहार लगाई।