सील्ड बिसलेरी की बोतल में निकला था काले रंग का छल्ला

शॉपओनर ने बोतल नहीं ली वापस, पीडि़त ने कराया मुकदमा

>BAREILLY:

मिनरल वॉटर इंडस्ट्री में बड़ा ब्रांड मानी जानी वाली बिसलेरी कंपनी की सीलबंद बोतल में कचरा होने का मामला उजागर हुआ है। कंपनी के बोतलबंद पानी में गंदगी निकलने पर कंज्यूमर फोरम सेकंड ने शॉप ओनर पर पानी की कीमत का 25 गुना जुर्माना लगाया है। पीडि़त ने शॉप ओनर से 20 रुपए में बिसलेरी की बोतल खरीदी थी, जिसमें काले रंग की छल्ले जैसा कोई पदार्थ निकला था। वाद में फैसला देने के बाद फोरम के अध्यक्ष ने शॉप ओनर को आदेश दिया कि वह जुर्माना राशि एक माह के अन्दर जमा कर दे, वरना उसे 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी वादी को देना होगा।

कंप्लेन पर वादी को धमकाया

कोतवाली थाना क्षेत्र के 74 मालगोदाम रोड निवासी कपिल भाटिया ने 20 अप्रैल 2016 को सरन हॉस्पिटल के पास स्थित सनी वैरायटी स्टोर से एक बोतल बिसलेरी पानी लिया था। बोतल सील पैक थी। इसके बावजूद भी उसमें एक काले रंग का छल्ला पड़ा था। कपिल भाटिया ने इसकी शिकायत जब शॉप ओनर से की तो उसने उल्टा धमका दिया और कहा कि सीलपैक पानी कंपनी भेजती है। उसने अपने प्लांट नहीं लगाए है। इसीलिए जैसा पानी आ रहा है वह बेच रहा है। शॉप ओनर की हरकतों से तंग आकर कपिल भाटिया ने कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया।

13 महीने में फैसला

फोरम ने पीडि़त की ओर से दायर किए वाद पर सुनवाई करते हुए बोतल के फोटो की भी जांच की। जांच में पीडि़त का आरोप सही पाया गया। फोरम ने पाया कि शॉप ओनर ने कपिल भाटिया को दूषित पानी बेचा है, जिसके लिए वह दोषी है। जिस पर फोरम ने वाद दायर करने के 13 महीने बाद 19 मई को 13 महीने बाद अपने फैसले में शॉप ओनर पर 20 रुपए बिसलेरी बोतल के वापस करने और 500 रुपए मानसिक कष्ट का जुर्माना लगाया।

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