सोनी कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ने पुर्जे नहीं होने का बहाना बनाकर पीडि़त से की वसूली

>

BAREILLY: सोनी कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर गारंटी के दौरान एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए रुपए वसूलने पर कंज्यूमर फोरम ने जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश दिया है कि कंपनी एक माह के अंदर जुर्माना राशि चुका दें। ऐसा न करने पर सात फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

2015 में दायर किया था वाद

सुभाषनगर थाना क्षेत्र के राजीव कॉलोनी निवासी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने 29 नवम्बर 2009 को एक 22 इंच का एलईडी टीवी टंडन इंटरप्राइजेज बटलर प्लाजा से खरीदी थी। टीवी गारंटी पीरियड के दौरान कई बार खराब हुई। इस दौरान जब भी एलईडी टीवी की रिपेयरिंग कराने के लिए वह सोनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर गए, तो उनसे रिपयेरिंग के बदले रुपए लिए गए। वर्ष 2015 में नरेन्द्र सिंह कोर्ट में वसूले गए बिल की रसीद प्रस्तुत नहीं कर सके, लेकिन जब कोर्ट ने सर्विस सेंटर से पता किया तो पता चला कि उनकी टीवी गारंटी पीरियड में कई बार खराब होने के कारण सर्विस सेंटर पर लाई गई थी। बिल वसूलने के बारे में सर्विस सेंटर ने संचालक ने बताया कि पुर्जे उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण नरेन्द्र से 8080 रुपए मांगे गए, लेकिन नरेन्द्र 4 हजार रुपए ही दिए बाकी पैसे नहीं देने पर उसका टीवी सर्विस सेंटर पर ठीक नहीं किया गया और न पैसे वापस किए गए। इस पर कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्य अनीता यादव ने सर्विस सेंटर को दोषी मानते हुए 4 हजार रुपए वापस करने के साथ 1 हजार रुपए वाद खर्च और 5 सौ रुपए क्षतिपूर्ति देने का जुर्माना लगाया है।